दरभंगा , अक्टूबर 14 -- िहार में दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के करीब चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को दो अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अदालत ने सकतपुर थाना कांड संख्या 32/22 से संबंधित सत्रवाद संख्या 611/22 में सकतपुर थाना क्षेत्र के उजान गढ़टोल गांव निवासी दीपक कमती और गंगा कमती को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत सजा सुनाई। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को गत पांच अक्टूबर को ही दोषी करार दिया था।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 12 मई 2022 की रात करीब तीन बजे दोनों अभियुक्तों ने उजान गढ़टोल निवासी प्रभु कमती के 32 वर्षीय पुत्र पप्पू कमती के आंगन में घुसकर छुरा मारकर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मृतक के पिता के बयान पर सकतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद 23 दिसंबर 2022 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठित किए गए। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता और चिकित्सक सहित कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई।
सजा की अवधि के निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों सकतपुर थाना क्षेत्र के उजान गढ़टोल गांव निवासी दीपक कमती और गंगा कमती को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित