बांका , जुलाई 29 -- बिहार में बांका जिले की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( प्रथम) कुमार अमित मन्नू ने हत्या के एक मामले में जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के निमिया गांव निवासी राजेश यादव को आजीवन सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास होगी। अभियुक्त ने 16 मई 2023 को घर में घुसकर अपने चचेरे भाई अरविन्द यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन अधिकारी राज किशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि इस संबंध में मृतक की पत्नी वीणा देवी ने राजेश यादव सहित सात लोगों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

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