भरतपुर , जून 15 -- राजस्थान में डीग के जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज गौड़ ने मृतक की पत्नी पूनम और उसके प्रेमी रामप्रताप गुर्जर को संजय की हत्या करने का दोषी मानते हुए उन पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार खोह थाना क्षेत्र में अगस्त 2023 में अभियुक्त पूनम और रामप्रताप ने प्रेम प्रसंग के चलते संजय की हत्या कर दी थी।

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