भरतपुर , फरवरी 19 -- राजस्थान में भरतपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) ने हत्या के तीन आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश सीताराम मीना ने योगेंद्र सिंह, रोहतान और मोहित उर्फ मोनू को विजयपाल सिंह की हत्या करने का दोषी मानते हुए उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले के एक अन्य आरोपी को न्यायालय भगोड़ा घोषित किया है।

मामले के अनुसार नदबई में 12 जनवरी 2020 में अभियुक्तों ने विजयपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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