मुरैना , मार्च 12 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने हत्या और डकैती के मामले में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन रश्मि अग्रवाल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा (डकैती एवं अपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) मुरैना के न्यायालय ने आरोपी अरविंद उर्फ विधायक गंगवार और विशन उर्फ विष्णु कठेरिया निवासी फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश को भारतीय दंड विधान की धारा 396 तथा म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 और 13 के अंतर्गत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार मोहन सिंह ने 11 अगस्त 2018 को थाना रिठौराकला में सूचना दी थी कि उसका भाई राजवीर रजिस्ट्री कराने के लिए मुरैना गया था, लेकिन रात में वापस नहीं लौटा। अगले दिन तलाश करने पर उसका शव हाईवे रोड पर घाटिया के किनारे पड़ा मिला।

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