दरभंगा , सितंबर 09 -- बिहार के दरभंगा की एक अदालत ने हत्या के दोषी सात लोगों को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है।प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के चनौर गांव निवासी केशव कुमार चौधरी हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मनीगाछी थाना कांड संख्या 162/21 से संबंधित सत्रवाद संख्या 346/21 में सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने चनौर निवासी राम यादव, विजय यादव, लाल कुमार यादव, अनिल यादव, मटकून यादव, पप्पू यादव और सुनील यादव को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है सुनायी।
श्री झा ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सभी दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 328 के तहत 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर धारा 302 के तहत तीन वर्ष और धारा 328 के तहत दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया है।
अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि 18 जुलाई 2021 की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच सभी आरोपित केशव कुमार चौधरी के घर में घुस गये और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। मृतक की मां मुन्नी चौधरी के बयान पर मनीगाछी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में अदालत के समक्ष कुल 14 गवाहों की गवाही करायी गयी। गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी सातों आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी है।
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