दरभंगा , अप्रैल 17 -- बिहार में दरभंगा के जिला पदाधिकारी, कौशल कुमार ने दरभंगा जिले के 18 अंचलों के 128 राजस्व कर्मचारी को बिहार सरकारी सवेक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) के प्रतिकूल आचरण के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 की कंडिका-1 अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निलंबित कर दिया है।

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी 128 राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र (प्रपत्र-क में) गठित कर ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश दिया है।उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इन सभी 128 राजस्व कर्मचारियों पर त्वरित रूप से विभागीय कार्यवाही करते हुए सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

जिला जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि अंचल कार्यालय सदर दरभंगा में पदस्थापित 10 राजस्व कर्मचारियों, बहादुरपुर अंचल के 09 राजस्व कर्मचारियों, बहेड़ी अंचल के 12 राजस्व कर्मचारियों, हायाघाट अंचल के 08 राजस्व कर्मचारियों, हनुमाननगर अंचल के 05 राजस्व कर्मचारियों, सिंहवाड़ा अंचल के 10 राजस्व कर्मचारियों, केवटी अंचल के 11 राजस्व कर्मचारियों, जाले अंचल के 11 राजस्व कर्मचारियों, मनीगाछी अंचल के 07 राजस्व कर्मचारियों, तारडीह अंचल के 04 राजस्व कर्मचारियों, बेनीपुर अंचल के 09 राजस्व कर्मचारियों, अलीनगर अंचल के 04 राजस्व कर्मचारियों, बिरौल अंचल के 07 राजस्व कर्मचारियों, गौड़ाबौराम अंचल कार्यालय के 04 राजस्व कर्मचारियों, किरतपुर अंचल के 02 राजस्व कर्मचारियों, घनश्यामपुर अंचल के 05 राजस्व कर्मचारियों, कुशेश्वरस्थान अंचल के 05 राजस्व कर्मचारियों एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल के 05 राजस्व कर्मचारियों समेत कुल - 128 राजस्व कर्मचारी को विभागीय निर्देशानुसार बिहार सरकारी सवेक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) में अंतर्निहित प्रतिकूल आचरण के आलोक में निलंबित किया गया।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त विभागीय पत्रानुसार राजस्व कर्मचारी बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट), बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 11.02.2026 से हड़ताल, सामूहिक अवकाश पर जाने के कारण विभागीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया गया है, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (विभागीय कार्यवाही) अपेक्षित है।इसी आलोक में इन सभी 128 राजस्व कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में अवरोध, उप-मुख्यमंत्री-सह- विभागीय मंत्री के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम का अवरोध,मार्च माह में राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध, राजस्व महाअभियान के तहत् प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन में अवरोध, भारत की जनगणना-2027 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य को विफल करने का प्रयास, मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार अंचल स्तर पर आयोजित साप्ताहिक बैठक (सोमवार एवं शुक्रवार) में असहयोग करने का आरोप अधिरोपित किया गया है।सभी कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया है।

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