रांची , अगस्त 24 -- झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अभद्र टिप्पणी मामले में सोमवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया।
कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपये के दो जमानतदारों के आधार पर जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
यह मामला अगस्त 2021 का है। शिकायतकर्ता राफिया नाज ने आरोप लगाया था कि एक नेशनल न्यूज चैनल की लाइव डिबेट के दौरान इरफान अंसारी ने उनकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद राफिया नाज ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की जांच और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 के तहत संज्ञान लिया था। इसके बाद इरफान अंसारी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था।
सोमवार को अदालत में पेश होने के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि वह न्यायपालिका और सभी अदालतों का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले में एक बार कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वह स्वयं अदालत में पहुंचे। जमानत मिलने के बाद अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अगली प्रक्रिया में शिकायतकर्ता राफिया नाज की गवाही दर्ज की जाएगी, जिसके बाद मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
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