टिहरी , जून 16 -- उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्टाम्प शुल्क की चोरी करने वालों पर मंगलवार को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए छह मामलों में कुल 8.84 लाख रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित की है।

अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी की अदालत में लंबित स्टाम्प वादों की सुनवाई के दौरान इन मामलों का निस्तारण किया गया। सुनवाई के दौरान पाया गया कि संबंधित पक्षकारों ने संपत्तियों के वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए भूमि के उपयोग की गलत जानकारी प्रस्तुत कर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए नियमों का उल्लंघन किया था। जांच में यह भी सामने आया कि ऋषिकेश के छह लोगों ने व्यावसायिक भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए दर्शाकर कम स्टाम्प शुल्क अदा किया था।

अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने सभी मामलों में कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त विलेख निष्पादन की तिथि से निर्णय की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति भी अधिरोपित की गई है।

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