भोपाल , अक्टूबर 07 -- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना आंतर्गत सौतेली बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पिता तेज सिंह लोधी को अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 21वें अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु कौशल की अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऋषिराज द्विवेदी ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार 29 जनवरी 2024 की रात करीब नौ बजे तेज सिंह लोधी अपनी सौतेली बेटी प्रीति लोधी को मोटरसाइकिल से उसके ताऊ राजेश लोधी के घर छोड़ने के बहाने ले गया था। रास्ते में झाड़ियों के पास मोटरसाइकिल रोककर आरोपी ने प्रीति का मुंह दबाया और जान से मारने की नीयत से उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रीति झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गई।

होश आने पर प्रीति किसी तरह सड़क पर पहुंची। उसके गले से खून बह रहा था। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से सूचना मिलने पर कोहेफिजा पुलिस ने देहाती नालिसी तैयार कर जांच शुरू की। बाद में अपराध क्रमांक 51/2024 के तहत धारा 307 भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कटर का एक हिस्सा, प्रीति की चप्पल और बैग जब्त किया। कटर का शेष हिस्सा आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से पैंट की जेब से बरामद किया गया। जब्त कटर पर मिले रक्त की डीएनए जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य और तर्कों से सहमत होने के बाद अदालत ने तेज सिंह लोधी को धारा 307 भादवि में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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