पटना , मई 04 -- देश में सुचारू रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 01 अप्रैल से लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजना किया गया हे।
इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जनित ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कई चरणों में नगर निकाय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक किया जा रहा है। 15 अप्रैल से प्रारंभ प्रशिक्षण के 08 चरणों में 25 जिले-पटना, जहानाबाद, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, कैमूर, गयाजी, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, सारण, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा तथा सुपौल के लिए आयोजित ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया।
वहीं सोमवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के 9 वें सत्र में दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर जिलों के माननीय मुखिया, पंचायत स्तर के पदाधिकारी व प्रखंडस्तर के पंचायती राज पदाधिकारियों और अन्य ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव नीरज नारायण ने अपने संबोधन में कहा कि 2016 की नियमावली के स्थान पर करीब 10 वर्षों के बाद नयी नियमावली को दिनांक 27 जनवरी, 2026 को अधिसूचित किया गया है, जो 01.04.2026 से लागू है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रबंधित एक केन्द्रीकृत ऑनलाइ्रन पोर्टल पूरे देश, राज्य व जिला स्तर पर कचरा प्रबंधन को अनुश्रवण करेगा। यह ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक, नलिनी मोहन सिंह द्वारा दिया जा रहा है।
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