सुलतानपुर , मार्च 24 -- उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले के चर्चित डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड में मंगलवार को अपर जिला जज (एडीजे) संध्या चौधरी ने मुख्य अभियुक्त अजय नारायण सिंह और सह-अभियुक्त दीपक सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर कुल 1.90 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालयीय सूत्रों के मुताबिक बीते 23 सितंबर 2023 को लंभुआ के सखौली कला गांव निवासी डॉ. घनश्याम तिवारी की कोतवाली नगर के नरायनपुर गांव में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी निशा तिवारी ने इस संबंध में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में नरायनपुर गांव के अजय नारायण सिंह, उनके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और मायंग गांव के ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी जगदीश नारायण सिंह और विजय नारायण सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद मुकदमा अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह के विरुद्ध चल रहा था।
अदालत ने बीते बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था और मंगलवार को सजा की तारीख तय की थी। मंगलवार को दोनों दोषियों को जेल से कोर्ट लाया गया। न्यायालय ने अजय नारायण सिंह पर 1.20 लाख और दीपक सिंह पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कुल Rs.1.90 लाख की धनराशि पीड़ित परिवार को मिलेगी।
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