नयी दिल्ली , मई 27 -- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को अंजाम देना चुनाव आयोग की शक्तियों के अधीन है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के संवैधानिक लक्ष्य के अनुरूप है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित