सुपौल , अक्टूबर 08 -- बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जिले में स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइटों के निरीक्षण के दौरान 760 लाइटें खराब पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों पर कुल 7,600 रुपये का दंड लगाया गया है।
जिलाधिकारी (डीएम)सावन कुमार ने इस लापरवाही के सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों को खराब लाइटों की तत्काल दुरुस्ती कर उन्हें क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम श्री कुमार ने छह अक्टूबर को शाम साढ़े छह बजे मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के सीएमएस पोर्टल पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुल 760 सोलर स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं। इनमें ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड की 10, नव धर्म एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 630 और सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड की 120 लाइटें शामिल हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार निर्धारित प्रावधानों एवं सेवा अनुबंध की शर्तों के तहत खराब पाई गई प्रत्येक सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए संबंधित एजेंसी पर 10 रुपये की दर से कुल 7,600 रुपये का दंड लगाया गया है।
जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों को अधिरोपित दंड की राशि निर्धारित सरकारी खाते में जमा कर उसकी मूल रसीद एवं अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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