नयी दिल्ली , जून 16 -- केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्निकल प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) के धन के कथित हेरफेर के संबंध में चंडीगढ़ में विशेष अदालत के समक्ष पहला आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारी, क्रेस्ट के अधिकारी और निजी व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
सीबीआई के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बता कि कुल 13 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आराेपपत्र दाखिल किया गया है , जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पांच अधिकारी, क्रेस्ट के दो लोक सेवक, दो मुखौटा कंपनियां और चार निजी व्यक्ति शामिल हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
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