नयी दिल्ली , अक्टूबर 23 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या के मामले में आरोपी बोचा उर्फ राजू सोनी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 9,000 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई की यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है। इसमें बताया गया है कि यह मामला 19 नवंबर 2015 का है, जब प्रतापगढ़ के होटल वैष्णवी की मॉडल शॉप पर इंस्पेक्टर अनिल कुमार की गैर-इरादतन हत्या की गई थी। सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद 29 जून 2018 को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।सीबीआई के अनुसार जांच पूरी होने के बाद जीशान खान और बोचा उर्फ राजू सोनी नाम के दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गया। इन पर 14 दिसंबर 2022 को आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान, सह-आरोपी जीशान खान ने गत चार अप्रैल को अपना जुर्म कबूल करते हुए एक लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद उसकी फाइल मुख्य फाइल से अलग कर दी गई और उसे गत दो मई को 10 साल की सजा व 9,000 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गयी था।

विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, लखनऊ ने अपने फैसले में दूसरे आरोपी बोचा उर्फ राजू सोनी को भी दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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