नयी दिल्ली , अप्रैल 03 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने सहकारी समूह आवास समिति मामले में एक सहायक पंजीयक (रजिस्ट्रार) , एक निरीक्षक और दो अन्य को अलग-अलग अवधि के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
राउज़ एवेन्यू की सीबीआई अदालत ने तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार लीला कृष्ण सेठ (एल.के. सेठ) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय में तत्कालीन इंस्पेक्टर ग्रेड-तृतीय जफर इकबाल को सजा सुनाई। सेठ को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि इकबाल को एक वर्ष और छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
इसके अतिरिक्त, महारानी अवंती बाई सीजीएचएस से संबंधित सहकारी समूह आवास समिति मामले में राम नारायण अग्रवाल और ओम प्रकाश अग्रवाल, दोनों निजी व्यक्तियों और समिति के पदाधिकारियों को दो साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 20हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 08 नवंबर, 2006 को मामला दर्ज किया था।
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