नयी दिल्ली , अक्टूबर 14 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिमला की एक विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में कैनरा बैंक के दो अधिकारियों, आठ निजी व्यक्तियों सहित कुल 11 लोगों को चार साल के कठोर कारावास और कुल 19,75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई की यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। इसमें बताया गया है कि इस मामले में दोषी पाए गए केनरा बैंक, बद्दी, सोलन के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक डी.एस.एस. रवींद्र और तत्कालीन अधिकारी सी.एस. वर्मा तथा 8 अन्य निजी व्यक्तियों राकेश नरूला, सोनल नरूला, संजीव बहल, हरभजन सिंह, सुखदेव सिंह, पियारा सिंह, सुमन नरूला और सुनील कुमार गोयल और निजी कंपनी मेसर्स कलर कैंप इंडस्ट्रीज को यह सजा सुनाई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित