सीतापुर , अप्रैल 13 -- उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की एक अदालत ने पत्नी और पुत्र की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को मृत्युदंड तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मिश्रिख थाना क्षेत्र के जंगलापुर मजरा कोहरावां निवासी नीरज पुत्र राम सहाय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन के अनुसार नीरज अपनी पत्नी माया (23) के चरित्र पर संदेह करता था और इसी बात को लेकर आए दिन विवाद होता था। 11 फरवरी 2022 की रात परिवार के सदस्य सो रहे थे, तभी नीरज ने कुदाल से पत्नी माया की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने दो वर्षीय पुत्र पीयूष को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। घटना के दौरान बचाव करने पहुंचे अपने भाई सुरेश पर भी उसने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोहरे हत्याकांड में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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