सिवनी , जून 17 -- मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बकरीद के दौरान कथित रूप से गौवंश वध का प्रयास कर जिले का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने वाले आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल जबलपुर भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी ने बुधवार को बताया कि आरोपी मोहम्मद हामिद उर्फ इंजीनियर (69) को मंगलवार को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। वह महाराष्ट्र में नागपुर के गांधीबाग सी ए रोड में सेवा सदन का रहने वाल है। उसके विरुद्ध एनएसए 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली सिवनी में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, नागपुर में वर्ष 2025 में सांप्रदायिक दंगे से संबंधित आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का भी उल्लेख पुलिस ने किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 28 मई को बकरीद के दौरान कुर्बानी के नाम पर गौवंश वध की योजना बनाई थी।
पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए सात गौवंशों को आरोपी और उसके साथियों के कब्जे से मुक्त कराकर सुरक्षित गौशाला भेजा गया।
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