सिद्धार्थनगर , सितंबर 19 -- उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को शनिवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस ने बताया कि एएसजे/विशेष/पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी इमरान को धारा 376ए,बी भारतीय दंड संहिता तथा धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई।
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