रायपुर , अगस्त 26 -- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सितंबर महीने के सात प्रमुख त्योहारों के अवसर पर मांसाहारी भोजन (नॉनवेज) की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम के आदेश के तहत निर्धारित तिथियों पर शहर के सभी स्लॉटर हाउस (पशुवध गृह) और मांस-मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इसके दायरे में होटल, कैफे और रेस्टोरेंट भी रहेंगे, जहां इन दिनों ग्राहकों को नॉनवेज भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी।

रायपुर की मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। मेयर की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक के बाद इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश बुधवार को जारी किये। निगम प्रशासन के मुताबिक प्रतिबंधित दिनों में नॉनवेज की बिक्री अथवा इसे परोसने की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के आदेश के अनुसार चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, सात सितंबर को पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल मांस-मटन की दुकानों और स्लॉटर हाउस तक सीमित नहीं रहेगी। शहर के सभी होटल, कैफे और रेस्टोरेंट भी इसके दायरे में आएंगे। निर्धारित तिथियों पर इन प्रतिष्ठानों में नॉनवेज खाद्य सामग्री बेचने अथवा ग्राहकों को परोसने की अनुमति नहीं होगी।

प्रतिबंध के बावजूद किसी प्रतिष्ठान में नॉनवेज की बिक्री या इसे परोसते पाए जाने पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। मौके पर मिलने वाले नॉनवेज फूड और संबंधित सामग्री को जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा होटल-रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित