ठाणे , मार्च 11 -- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिली है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.एल. नरवड़े ने याचिकाकर्ता के निजी कारणों का हवाला देकर याचिका वापस लेने के बाद मामले का निपटारा कर दिया।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि श्री गांधी ने श्री सावरकर के खिलाफ मानहानि वाली टिप्पणी की थी। यह मामला 2022 में देवेंद्र भुटाडा ने जिला अदालत में दायर किया था। उन्होंने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि वह विदेश में रहते हैं और उनके लिए हर बार सुनवाई के लिए न्यायालय में मौजूद रहना मुमकिन नहीं है।
इससे पूर्व श्री गांधी के वकील जयंत जयभावे ने अदालत में एक आपराधिक संशोधन आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि मामले में कोई खास दम नहीं है। याचिका वापस लेने के साथ ही अदालत ने आधिकारिक रूप से मामला बंद कर दिया, जिससे श्री गांधी को काफी राहत मिली।
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