छपरा, सितम्बर 24 -- बिहार में सारण जिले की अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने अपने पत्नी की हत्या के आरोपी पति अरूण राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

व्यवहार न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मढौरा थाना क्षेत्र के ओल्हनपुर गांव निवासी सरस्वती देवी ने 07 जून 2019 को बनियापुर थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा था कि उन्होंने अपने पुत्री की शादी बनियापुर थाना क्षेत्र के खबसी गांव निवासी अरुण राय से की थी।जिसकी हत्या अरूण राय सहित अन्य लोगों ने दहेज में अतिरिक्त 02 लाख रुपया नहीं देने के कारण कर दी है।

पुलिस ने प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही इस मामले की जांच कर आरोपी अरुण राय के विरूद्ध भा.द.वि की धारा में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर मामले को व्यवहार न्यायालय में भेज दिया था।

सूत्रों ने बताया कि उक्त मामले में अपर लोक अभियोजक विनोद चंद्र ने न्यायालय में कुल पांच गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी। उक्त मामले को सही पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम ने भा.द.वि की धारा 302 के तहत आरोपी अरूण राय को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह कारावास में रहना होगा।

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