छपरा , अप्रैल 09 -- बिहार के सारण जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में गुरूवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विक्रम सिंह परमार ने हत्या के एम मामले में छपरा नगर थाना के आर्य नगर कटहरी बाग निवासी मिंटू गिरी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।
इसी मामले में अदालत ने दूसरे अभियुक्त चिंटू गिरी को पांच माह की कारावास और एक हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है तथा अन्य अभियुक्त टिंकू गिरी, बबलू गिरी, सुशील गिरी, चंदन गिरी, कन्हैया गिरी और पवन गिरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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