सहारनपुर , जुलाई 02 -- उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को ठगी गई धनराशि में से 2.50 लाख रुपये वापस दिलाए हैं।

पुलिस के अनुसार नकुड़ थाना क्षेत्र के कस्बा अंबेहटा निवासी इरफान पुत्र हाजी अब्दुल गफूर ने छह जून 2025 को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर एक फर्जी निवेश कंपनी में पैसा लगाकर अधिक लाभ कमाने का झांसा दिया। आरोपी ने विभिन्न माध्यमों से उनसे कुल 10 लाख रुपये अपने खातों में स्थानांतरित करा लिए।

इस शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम में मुकदमा अपराध संख्या 31/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 319(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की तकनीकी एवं वित्तीय जांच शुरू करते हुए संबंधित बैंकों और एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया। त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ठगी गई धनराशि में से 2.50 लाख रुपये पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दिए गए।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित इरफान ने सहारनपुर पुलिस और साइबर क्राइम थाना पुलिस का आभार व्यक्त किया।

साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के निवेश संबंधी प्रलोभन, व्हाट्सएप संदेश या ऑनलाइन निवेश योजनाओं पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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