श्रीनगर , जुलाई 17 -- जम्मू कश्मीर की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली की एक अदालत ने कारागार में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख (इंजीनियर राशिद) को संसद के मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने नयी दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जीत है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि बारामूला की जनता की आवाज संसद में बुलंद होती रहेगी।
न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए श्री नबी ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि इस आवेदन में राहत के संबंध में पर्याप्त आधार हैं और इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि न्यायालय ने एक निर्वाचित सांसद के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इंजीनियर राशिद की याचिका को उचित पाया है।
श्री नबी ने बताया कि न्यायालय ने इंजीनियर राशिद को 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र में 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक, और उसके बाद घोषित होने वाली किसी भी अतिरिक्त तिथि पर भाग लेने की अनुमति दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे सत्र के प्रत्येक कार्यदिवस पर उनकी संसद जाने की व्यवस्था करें।
इस बीच, अवामी इत्तेहाद पार्टी के राज्य सचिव शेख ने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान इंजीनियर राशिद को नियमित जमानत दे देगा, जिससे वे बिना किसी प्रतिबंध के जम्मू-कश्मीर की जनता की सेवा कर सकेंगे।
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