सहारनपुर , मई 6 -- उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एडीजे विकास कुमार गुप्ता की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पूर्व बिक्रीकर अधिकारी अश्विनी सिंह को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर एक लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सरकारी अधिवक्ता दीपक सैनी ने बुधवार को बताया कि अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त के माता मुनेश और पिता पीताम्बर सिंह को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में 16 नवंबर 2014 को अश्विनी सिंह ने दहेज को लेकर अपनी पत्नी गीतू सिंह की मारपीट कर हत्या कर दी थी।
मृतका गीतू सिंह के पिता विजयपाल सिंह बरेली के फरीदपुर क्षेत्र से पूर्व बसपा विधायक रह चुके हैं, जबकि अभियुक्त अश्विनी सिंह के पिता पीताम्बर सिंह सेवानिवृत्त जिला जज हैं, जो घटना के बाद जेल भी भेजे गए थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अश्विनी सिंह को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
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