सहारनपुर , अक्टूबर 22 -- सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित 100 साल से पुरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में गुरूवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने अपनी ओर से हल्फनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
गौरतलब है कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में 315 वर्ग मीटर भूमि पर बनी मस्जिद को प्रशासन ने 5 सितंबर 2026 को ध्वस्त कर दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने 16 जुलाई 2026 को बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था। मस्जिद पक्ष ने जिला अदालत मे अपील की थी जिसे 2 सितंबर को खारिज कर दिया गया था।
सरकारी पक्ष के अनुसार मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी जबकि मस्जिद पक्ष के अनुसार जमीन के मालिक याकूब खान और वाहिद खान हैं और यह संपत्ति वक्फ की थी। इस मामले में 11 सितंबर को हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने 6 करोड़ 41 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति की वसूली पर रोक लगा दी थी।
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