सहारनपुर , अगस्त 19 -- उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की देवबंद स्थित अपर जिला एवं सत्र अदालत ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देवीदयाल शर्मा ने बताया कि देवबंद थाना क्षेत्र के जगदेई गांव निवासी अरुण पुत्र राजकुमार का विवाह बड़गांव थाना क्षेत्र के सावंतखेड़ी गांव निवासी देशराज पुत्र नंदू की पुत्री कविता के साथ हुआ था।
अभियोजन के अनुसार विवाह के करीब साढ़े चार माह बाद 25 अगस्त 2018 को अरुण ने शादी में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर अपनी पत्नी कविता की घर में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के पिता देशराज ने देवबंद थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, देवबंद में हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने अरुण को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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