भोपाल , अप्रैल 6 -- मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण की अवधि डेढ़ माह बढ़ाकर अब 15 मई 2026 तक कर दी गई है। बकायादार उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, योजना के तहत तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा कर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ ले सकते हैं। अब तक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 8 लाख 42 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीयन कर योजना का लाभ लिया है। इसके तहत करीब 775 करोड़ रुपये से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 323 करोड़ रुपये से अधिक का सरचार्ज माफ किया गया है।

योजना का उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान के सरचार्ज में राहत देना है। योजना के दूसरे चरण में उपभोक्ताओं को 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ मिल रहा है।

उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान कर अधिकतम छूट प्राप्त कर सकते हैं, वहीं किस्तों में भुगतान करने पर भी आंशिक छूट का प्रावधान रखा गया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी के पोर्टल, मोबाइल एप, कॉमन सर्विस सेंटर या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन कराना होगा।

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