भोपाल , मार्च 2 -- मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी गई है। अब उपभोक्ता 31 मार्च 2026 तक योजना का लाभ ले सकेंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष 3 नवंबर से प्रारंभ हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है।

योजना के तहत तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान कर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, जो सरचार्ज बढ़ने के कारण मूलधन जमा नहीं कर पा रहे थे।

योजना का उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में राहत देना है। द्वितीय एवं अंतिम चरण में 31 मार्च 2026 तक बकाया जमा करने पर 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल की वेबसाइट portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के उपाय एप, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीयन के दौरान घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। विस्तृत जानकारी विद्युत वितरण केंद्रों एवं संबंधित कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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