सागर , सितंबर 07 -- मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र में संदिग्ध अमानक और अवैध शराब के सेवन से ग्रामीणों के बीमार होने तथा कुछ लोगों की मृत्यु की घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार शाहगढ़ तहसील के ग्राम नौराज, गूगरा खुर्द तथा बंडा तहसील के ग्राम बमूरा आदि में चार और पांच सितंबर की दरम्यानी रात संदिग्ध अमानक या अवैध शराब के सेवन के बाद कुछ ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई थी। उल्टी, बेहोशी और शरीर में झटके जैसे लक्षण सामने आने के बाद प्रभावित लोगों को बंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया गया। उपचार के दौरान कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई।

प्रारंभिक जानकारी में मृतकों द्वारा शराब का सेवन किया जाना सामने आया है, जिसे अमानक या अवैध बताया गया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के तहत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

मजिस्ट्रियल जांच के लिए जैसीनगर के अनुविभागीय दंडाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच में घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका वास्तविक कारण क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता लगाया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि मृतकों की मृत्यु वास्तव में अमानक या अवैध शराब के सेवन से हुई अथवा नहीं तथा शराब का निर्माण, भंडारण और वितरण किस स्तर पर और किसके द्वारा किया गया।

जांच में संबंधित नियामकीय विभागों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई या नहीं, घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी कदमों की भी समीक्षा की जाएगी। जांच अधिकारी को सभी बिंदुओं की जांच कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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