संतकबीरनगर , अक्टूबर 23 -- उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की एक अदालत ने चर्चित पहलवान ब्रह्मानंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी दो महिलाओं निशा यादव और शीला देवी की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने अपराध की गंभीरता और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने यहाँ बताया कि 22 सितंबर को ब्रह्मानंद यादव अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से गिठनी बाजार जा रहे थे। रास्ते में उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंकने के बाद लाठी-डंडे, गंडासे और फरसे से हत्या कर दी गयी थी।
मृतक के भाई की तहरीर पर लगभग एक दर्जन लोगों जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं को नामजद किया गया था। आरोपी महिलाओं निशा यादव और शीला देवी ने अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष दायर की थी। न्यायालय ने आरोपी पक्ष की महिलाओं एवं अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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