संतकबीरनगर , जुलाई 19 -- उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती संजीव त्यागी द्वारा पचास हजार का घोषित इनामी वाँछित शातिर चोर को संतकबीरनगर जिले की धनघटा व महुली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने आज यहाँ बताया कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं क्रय-विक्रय की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा दिलीप सिंह एवं थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।
संयुक्त पुलिस टीम ने थाना धनघटा पर पंजीकृत मुकदमें में बीएनएस से संबंधित 50,000 रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त भुट्टू अली पुत्र नूर मोहम्मद शाह निवासी ग्राम अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज (बिहार) को उसके दो साथियों नूर मोहम्मद शाह पुत्र मोहम्मद वकील शाह व शाह गुलाम जिलानी पुत्र नूर मोहम्मद शाह (निवासी उपरोक्त) के साथ ग्राम घोरांग स्थित श्मशान घाट के पास से गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बिना नंबर की एक पिकअप में सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में अशरफपुर बाजार क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्काल वाहन जांच शुरू की गई। जांच के दौरान संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक बैरियर तोड़कर सिरसी की ओर फरार हो गया। पुलिस टीम ने लगातार पीछा किया। इसी दौरान थाना महुली पुलिस ने भी घेराबंदी कर दी। दोनों ओर से घिर जाने पर अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया, किंतु वाहन एक पेड़ से टकरा गया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटना में चालक के पैर में चोट आने पर उसे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली भेजा गया।
तलाशी के दौरान अभियुक्त शाह गुलाम जिलानी के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर एवं दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।
श्री मीना ने बताया कि गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 512/2026 धारा 338,336(3),340(2),3(5) बीएनएस तथा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 03/25 आर्म्स एक्ट तीनों के विरुद्ध दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से 23 किग्रा 810 ग्राम अवैध गांजा, एक अदद पिकअप (बोलेरो बिना नम्बर), एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, दो अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर, दो मोबाइल फोन व नगद बरामद किया गया।
उन्होंने बताया कि अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और उनके विरुद्ध दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं जो बिहार प्रांत के अलावा यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया व संतकबीरनगर के धनघटा व महुली आदि के थानों में दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि पूर्व में वे चोरी एवं गोवंश तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। वर्तमान में वे अवैध गांजे की तस्करी कर विभिन्न क्षेत्रों में घूम-घूमकर उसकी बिक्री करते हैं तथा उससे प्राप्त धन से ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। अभियुक्तों ने बताया कि घटना के दिन भी वे अवैध गांजा बेचने जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर भागने का प्रयास करते हुए पकड़े गए।
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने यह भी बताया कि पुलिस से बचने के उद्देश्य से उन्होंने कबाड़ की दुकान से अलग-अलग पार्ट्स एवं कुछ नए पार्ट्स खरीदकर एक बिना नंबर की पिकअप तैयार कराई थी। वाहन का पंजीकरण न होने तथा पहचान छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने उसके इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर को रेती (फाइल) से घिसकर मिटा दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त भुट्टू अली के विरुद्ध थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 313/2025 धारा 331(3), 305(ए) बीएनएस तथा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2025 धारा 331(4), 305 बीएनएस में माननीय न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिनमें वह वांछित चल रहा था।
उपचार के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली में पूछताछ करने पर अभियुक्त भुट्टू अली ने स्वीकार किया कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसने अपने साथियों के साथ थाना धनघटा क्षेत्र के ग्राम सिरसी तथा थाना महुली क्षेत्र के तरयापार में रात्रि के समय चोरी की घटनाएं कारित की थीं। उसने यह भी बताया कि घटना के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से उसने अपने साथी हिमताज उर्फ इम्तियाज को एक तमंचा एवं कारतूस उपलब्ध कराया था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर तथा बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी एवं गोवंश तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
पुलिस अधीक्षक श्री मीना ने थाना धनघटा एवं थाना महुली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
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