सुलतानपुर , मई 21 -- आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गुरुवार को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन मामले के विवेचक के अदालत में उपस्थित न होने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख निर्धारित की है। संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि विवेचक को गुरुवार को गवाही अथवा बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन उनके नहीं पहुंचने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। न्यायाधीश शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई 28 मई को तय की है। इससे पूर्व 14 मई को अभियोजन पक्ष के गवाह सिपाही पंकज कुमार की गवाही दर्ज की गई थी तथा बचाव पक्ष द्वारा उनसे जिरह भी पूरी की गई थी। पंकज कुमार घटना के समय तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण सिंह के साथ तैनात थे।

यह मामला 13 अप्रैल 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा है। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति सभा आयोजित कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।

पुलिस ने इस मामले में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें दो जमानत मुचलकों और निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था।

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