सुलतानपुर , मई 14 -- उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह सिपाही पंकज कुमार की गवाही दर्ज की गई तथा बचाव पक्ष की ओर से जिरह भी पूरी कर ली गई। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि यह मामला बंधुआकला थाने में दर्ज किया गया था और वर्तमान में इसका ट्रायल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश साक्ष्य पूरे हो चुके हैं तथा गुरुवार को गवाह की गवाही और जिरह की प्रक्रिया संपन्न हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख निर्धारित की है, जिसमें शेष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि यह मामला 13 अप्रैल 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा है। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति सभा आयोजित कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में संजय सिंह समेत 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। अन्य आरोपियों को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है।
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