श्रीनगर , मई 14 -- जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की विशेष अपराध शाखा कश्मीर ने लाखों रुपये के कथित जमीन बिक्री घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में गुरुवार को श्रीनगर और बड़गाम जिलों में घरों की तलाशी ली।

यह तलाशी हुमहामा निवासी की एक शिकायत के बाद वर्ष 2026 में आरपीसी की धारा 420, 468 और 120-बी के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) के संबंध में की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि श्रीनगर के सोलिना निवासी तारिक अहमद सोफी ने उसे श्रीनगर के नरकारा में जमीन बेचने के बहाने ठगा है।

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