पटना , जून 30 -- पटना की एक विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार को एक शिक्षक समेत दो व्यक्तियों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया।

दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद दोनो अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

पहला मामला दानापुर थाना क्षेत्र का था जिसमें अदालत ने ट्यूशन शिक्षक विपिन कुमार को 4 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20000 का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

दूसरा मामला पटना जिले के गौरीचक थाना क्षेत्र का था जिसमें अदालत ने दोषी राजकमल को 4 वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ 10000 का जुर्माना किया है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर इस दोषी को भी 6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

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