शामली , अगस्त 3 -- उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने वर्ष 2022 के चर्चित विनोद हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने सोमवार को बताया कि तीन जनवरी 2022 की रात थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव लाख निवासी विनोद अपने पुत्र लोमेश के साथ घेर के पास से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे विवेक उर्फ केकड़ा, विशान्त और कृष्णपाल ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने पलकटी से हमला किया तथा तमंचे से फायरिंग भी की, जिससे विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल विनोद को तत्काल शामली जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में थाना कोतवाली शामली में मुकदमा अपराध संख्या 16/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 504, 506 और 34 में मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने विवेक उर्फ केकड़ा, विशान्त और कृष्णपाल को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 1.46 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के फैसले के बाद दोषियों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।
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