चंडीगढ़ , सितंबर 01 -- हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया गया। इसके माध्यम से हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन किया जाएगा।

वर्तमान प्रावधानों के तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ग्राम पंचायतों को शामलात देह में स्थित भूमि उन आवेदकों को बेचने की स्वीकृति देने के लिए अधिकृत हैं, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर अपने मकान बनाए थे।

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