गौतमबुद्धनगर , अप्रैल 30 -- उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिले में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा आज से 08 मई, तक जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत नवीन निषेधाज्ञा जारी की है। यह निर्णय श्रमिक आंदोलनों, राजनीतिक गतिविधियों और संभावित असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

पुलिस ने आज जारी निर्देश की जानकारी साझा की, उन्होंने बताया कि,जिले में पिछले कुछ दिनों से श्रमिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन और आंदोलनों का सिलसिला चल रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास किया, लेकिन असामाजिक तत्वों और राजनीतिक दलों के संभावित हस्तक्षेप को देखते हुए निषेधाज्ञा अनिवार्य हो गई।

जारी निषेधाज्ञा प्रति में निर्देश संबंधी जानकारी में बताया कि,सार्वजनिक जुलूस और समूह प्रतिबंध बिना पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त की अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों का जुलूस या समूह नहीं बनेगा।

ड्रोन शूटिंग पर रोक सरकारी दफ्तरों के एक कि.मी. परिधि में और अन्य स्थानों पर भी पुलिस की अनुमति के बिना ड्रोन शूटिंग/फोटोग्राफी निषिद्ध।

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