चंडीगढ़ , मई 07 -- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम दो घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

श्री बिज ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय से अधिक बिजली कटौती होने पर संबंधित अधिकारियों, विशेषकर अधीक्षण अभियंता (एसई), के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निलंबन तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन और मरम्मत कार्यों को लेकर भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस स्टाफ के पास सभी जरूरी उपकरण, सुरक्षा साधन और ट्रांसफार्मर ट्रॉली उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान किया जा सके।

ऊर्जा मंत्री ने भविष्य में बनाए जाने वाले बिजली सब-स्टेशनों को जलभराव संभावित क्षेत्रों से दूर स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी जगहों से बचना संभव न हो तो सब-स्टेशन को संभावित जलस्तर से कम से कम दो फुट ऊंचाई पर बनाया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य किया गया है।

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