पिथौरागढ़ , जुलाई 30 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध शराब तस्करी के मामले में गुरुवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और 5.27 लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 सितंबर 2022 को गंगोलीहाट की पनार चौकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा के रोहतक जिले के ग्राम बोहर निवासी रवि बोहर और नवीन को चंडीगढ़ मार्का की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था।
गंगोलीहाट थाना में मामला दर्ज कर गंगोलीहाट की न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दाखिल किया गया। गंगोलीहाट पुलिस की ओर से विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में ठोस पैरवी के साथ ही कई गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। अंत में अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और दोनों को अलग अलग 5.27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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