मुरैना , मई 15 -- मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत ग्राम ऐंती स्थित श्री शनिदेव मंदिर में 16 मई को शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 15 से 17 मई तक खनिज परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।

अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार शनिचरा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास स्थित पत्थर खदानों से खनिज परिवहन शनिचरा मार्ग से किया जाता है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

प्रतिबंधित मार्गों में टेकरी से रिठौराकलां मार्ग, महाराजपुरा से शनिश्चरा मार्ग, नूराबाद-खरगपुर-भर्राड़-रंचोली-पढ़ावली से शनिश्चरा मार्ग तथा बानमौर-पारोली-महटोली से शनिश्चरा मार्ग शामिल हैं।

इन मार्गों पर 15 से 17 मई तक ट्रैक्टर, डंपर, ट्रक तथा अन्य भारी वाहनों द्वारा खनिज परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध अवधि में यदि कोई वाहन खनिज परिवहन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित