अलवर , अक्टूबर 05 -- राजस्थान में अलवर में विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियम के तहत अचानक निरीक्षण करके दो प्रतिष्ठानों पर 15 हजार रूपये का जुर्माना किया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी बृजेश सेठी ने सोमवार को बताया कि निरीक्षण के दौरान तुलना यंत्र असत्यापित पाये जाने पर एमपी फूड प्रोडक्ट पर 10 हजार रूपये एवं न्यू बाबा ठाकुरदास एंड संस पर पांच हजार रूपये का जुर्माना किया गया।
उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। दोषी पाये जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित