नयी दिल्ली , मार्च 06 -- दिल्ली विधानसभा ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशेषाधिकार समिति की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने की अपील को खारिज कर दिया जहां उन्हें 'फांसी घर' मामले में शुक्रवार को तलब किया गया।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि श्री केजरीवाल ने तीन मार्च को लिखे अपने पत्र में विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति मांगी थी। इस पर समिति की ओर से जवाब दिया गया है कि नियमों के अनुसार समिति की बैठकों का सीधा प्रसारण संभव नहीं है। पत्र में यह भी कहा गया है कि संसद या किसी अन्य राज्य की विधानसभाओं में भी विशेषाधिकार समिति की बैठकों के प्रसारण का कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए नियमों के तहत इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती।

विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर आश्चर्य भी जताया कि श्री केजरीवाल जो एक दशक से अधिक समय तक इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, इसके बावजूद उन्होंने समिति की कार्यवाही के प्रसारण की मांग की।

सचिवालय के उप सचिव (विधान) सदानंद साह द्वारा जारी इस पत्र में श्री केजरीवाल को आज समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

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