जबलपुर , नवंबर 1 -- मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए पुनरीक्षित महंगाई राहत के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत छठवें वेतनमान में पांच प्रतिशत और सातवें वेतनमान में दो प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाई गई है। वर्तमान कार्मिकों के महंगाई भत्ते में भी दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

एमपी ट्रांसको के मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के 30 अक्टूबर 2026 के ज्ञापन के अनुसार जारी ये आदेश एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। इससे प्रदेश के लगभग 59 हजार विद्युत पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से एक जून 2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारकों को छठवें वेतनमान के अनुसार 262 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के अनुसार 60 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। यह वृद्धि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगी। महंगाई राहत की गणना समर्पण (कम्यूटेशन) से पहले निर्धारित मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी।

श्री शर्मा ने बताया कि ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान में दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के आदेश 31 अक्टूबर को जारी किए गए हैं। इसके अनुसार एक जनवरी 2026 से मूल वेतन पर कुल 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ कर दिया गया है। एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान नवंबर और दिसंबर 2026 तथा जनवरी 2027 के वेतन के साथ तीन समान किश्तों में किया जाएगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त या मृत कार्मिकों के मामले में एरियर राशि का भुगतान उन्हें अथवा नामांकित सदस्य को एकमुश्त किया जाएगा।

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