सासाराम , सितंबर 18 -- बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत विदेशी शराब बरामदगी के मामले में उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान ने अभियुक्त रोहित सोनकर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, उत्पाद विभाग को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि सासाराम के दलेलगंज निवासी रोहित सोनकर के पास अवैध रूप से विदेशी शराब रखी गई है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने उसके निवास पर छापेमारी की, जहां से 26 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस संबंध में उत्पाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित