पटना, अप्रैल 11 -- पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्व-कर निर्धारण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
आम जन अब पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति का कर निर्धारण ऑनलाइन कर सकते हैं, अथवा निगम कार्यालय जाकर भी सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही, पहली तिमाही में वर्तमान वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट का लाभ भी संपत्ति धारकों को दिया जा रहा है।
बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक करदाता एवं संपत्तिधारक की यह जिम्मेदारी है कि वे निगम से सूचना की प्रतीक्षा किए बिना अपनी संपत्ति का स्व-निर्धारण करें तथा कर का भुगतान करें।यदि किसी व्यक्ति ने पटना नगर निगम क्षेत्र में नई संपत्ति (जमीन, फ्लैट आदि) खरीदी है, तो संपत्ति अर्जन के 30 दिनों के भीतर उसका स्व-कर निर्धारण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवासीय संपत्ति के मामले में 2,000 रुपये तथा गैर -आवासीय संपत्तियों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसी प्रकार, स्व-कर निर्धारण के बाद यदि किसी आवासीय संपत्ति का उपयोग गैर-आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है, अथवा किसी गैर-आवासीय संपत्ति का उपयोग आवासीय श्रेणी में किया जा रहा है, या संपत्ति में नया निर्माण कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का पुनः कर निर्धारण कराना भी अनिवार्य होगा।ऐसा नहीं करने पर 100 फीसदी पेनाल्टी के साथ राशि की वसूली की जायेगी ।
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